भारत में चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है: सीरीज़ (SIR) की प्रक्रिया भारत के 12 राज्यों में शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया बिहार जैसे राज्यों में पहले से चल रही थी, लेकिन अब देशभर में इसका फायदा उठाया जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इन राज्यों में अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
सीरीज़ की प्रक्रिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शामिल होगी। इसमें वोटर लिस्ट के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया शामिल होगी।
इस प्रक्रिया में, मतदाताओं को अपने घर पर इन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) दिए जाएंगे, और बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर इन फॉर्मों को भरेंगे। जब वे इन फॉर्मों को भरते हैं, तो उन्हें 2003 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे। अगर नाम और माता-पिता के नाम का विवरण सूची से मेल खाता है, तो मतदाता को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने असम में SIR के ऐलान नहीं किए हैं, लेकिन इसको लेकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारतीय नागरिकता कानून में असम की नागरिकता के लिए अलग कानून है, इसलिए सिर्फ असम के लिए अलग से SIR के आदेश जारी किए जाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इन राज्यों में अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
सीरीज़ की प्रक्रिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शामिल होगी। इसमें वोटर लिस्ट के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया शामिल होगी।
इस प्रक्रिया में, मतदाताओं को अपने घर पर इन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) दिए जाएंगे, और बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर इन फॉर्मों को भरेंगे। जब वे इन फॉर्मों को भरते हैं, तो उन्हें 2003 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे। अगर नाम और माता-पिता के नाम का विवरण सूची से मेल खाता है, तो मतदाता को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने असम में SIR के ऐलान नहीं किए हैं, लेकिन इसको लेकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारतीय नागरिकता कानून में असम की नागरिकता के लिए अलग कानून है, इसलिए सिर्फ असम के लिए अलग से SIR के आदेश जारी किए जाएंगे।