विशेष रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी तक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाई, संशोधन प्रक्रिया में हुई प्रगति
विशेष रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी तक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाई, संशोधन प्रक्रिया में हुई प्रगति
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी से पहले नहीं जारी की जाएगी, बल्कि इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित करने का प्रयास जारी है।
अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाई, जिसके अनुसार दस्तावेजों की जांच 14 फरवरी के बाद एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस प्रक्रिया में लगभग 1.39 करोड़ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 1.06 करोड़ मामलों में दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।
अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 8,505 ग्रुप-ब अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें मंगलवार से कार्यभार संभालेगा।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।
यदि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो वह पांच दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।
विशेष रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी तक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाई, संशोधन प्रक्रिया में हुई प्रगति
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी से पहले नहीं जारी की जाएगी, बल्कि इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित करने का प्रयास जारी है।
अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाई, जिसके अनुसार दस्तावेजों की जांच 14 फरवरी के बाद एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस प्रक्रिया में लगभग 1.39 करोड़ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 1.06 करोड़ मामलों में दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।
अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 8,505 ग्रुप-ब अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें मंगलवार से कार्यभार संभालेगा।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।
यदि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो वह पांच दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।